Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को चुनाव प्रचार के बाद वापस जेल में सरेंडर करने को कहा गया है। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में मौखिक फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले में कही गयी कुछ प्रमुख बातें :
- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
- केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे।
- केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी नहीं होगी।
- केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
- गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी।
- 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।
अंतरिम जमानत के विरोध में ED की दलीलें :
- ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।
- कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है।
- ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
- इस तरह जमानत देने से फिर किसी नेता को गिरफ्तार करना मुश्किल होगा, देश में चुनाव तो चलते ही रहते हैं।
- इससे लोगों में सन्देश जाएगा की देश कानून आम आदमी के लिए अलग और खास आदमी (मुख्यमंत्री) के लिए अलग है।
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब तक क्या और कैसे हुआ पूरा पढ़ें :
- केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी।
- सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।
- संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे।
- शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।
- जिसके बाद ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था।
- ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई।
- कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तब वे जेल में थे।
- निचली अदालत और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
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