Agniveer Scheme में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब सभी अग्निवीर परमानेंट हो पाएंगे

सरकार ने अग्निवीर (Agniveer) स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, अब सभी अग्निवीर परमानेंट हो पाएंगे! कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए CDS General N. S. Raja Subramani ने विस्तार से पुरे बदलाव की जानकारी दी! उन्होंने बताया की अब अग्निवीरों के लिए ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ (Second Tour of Duty) को मंजूरी देने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के सेवा शर्तों, वेतन, सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी और परमानेंट होने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब सिर्फ 25% नहीं बल्कि सभी अग्निवीरों के पास सेना में परमानेंट होने का मौका होगा! पहले सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट करने का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए नए विकल्प दिए गए हैं, जिसमें बाकि बचे 75% अग्निवीर भी आगे सेवा कर सकते हैं, और परमानेंट भी हो सकते हैं!

 

इस निर्णय के तहत अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले 25% अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, जबकि बाकि बचे 75% अग्निवीरों को स्वेच्छा एवं निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। इस प्रकार वे कुल 6 वर्षों तक देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकेंगे। और फिर 2 साल के बाद अर्थात दूसरे टूर के बाद इच्छुक सभी अग्निवीरों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।

 

उनके वेतन को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है,  जिसमें 2 वर्ष के सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान पहले वर्ष ₹43,500 और दूसरे वर्ष ₹47,500 प्रतिमाह निश्चित वेतन के साथ लागू भत्ते मिलेंगे। दूसरे टूर में सेवा निधि के लिए सरकार का योगदान भी बढ़ाकर मासिक वेतन पैकेज का 70% किया गया है। दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा पूरी करने पर अग्निवीरों को ब्याज को छोड़कर ₹10.92 लाख की सेवा निधि मिलेगी, जो आयकर से मुक्त होगी।

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